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ऑस्ट्रेलिया ने भारत यात्रा सलाह फिर जारी की, अनिवार्य ई-एराइवल कार्ड पर जोर दिया

मई 9, 2026
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ऑस्ट्रेलिया ने भारत यात्रा सलाह फिर जारी की, अनिवार्य ई-एराइवल कार्ड पर जोर दिया
ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग (DFAT) ने भारत के लिए अपने स्मार्ट्रैवलर सलाह को अपडेट किया है, जिसमें पेज पर "8 मई 2026 तक अभी भी मान्य" लिखा है। कुल मिलाकर सलाह का स्तर—"अत्यधिक सतर्कता बरतें"—जैसा का तैसा है, लेकिन इस अपडेट में दोहराया गया है कि **सभी यात्रियों, जिनमें ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक भी शामिल हैं, को प्रस्थान से 72 घंटे पहले ऑनलाइन ई-एराइवल कार्ड भरना अनिवार्य है**। यह याद दिलाना इस बात के एक महीने बाद आया है जब भारत ने अपने कागजी डिसएम्बार्केशन फॉर्म को डिजिटल घोषणा में बदल दिया, जिसे indianvisaonline.gov.in/earrival पर भरा जा सकता है। एयरलाइनों ने उन यात्रियों को बोर्डिंग से मना करना शुरू कर दिया है जो ऑटो-जनरेटेड QR कोड प्रस्तुत नहीं कर पाते, जिससे छुट्टियों पर जाने वाले और व्यापारिक अधिकारी दोनों प्रभावित हो रहे हैं। DFAT यह भी चेतावनी देता है कि मार्ग के आधार पर, यात्रियों से आगमन पर कागजी फॉर्म भरने को कहा जा सकता है—जिसे यात्रा प्रबंधकों को प्री-ट्रिप ब्रीफिंग में जरूर बताना चाहिए। दस्तावेजों के अलावा, सलाह में जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, भारत-पाक सीमा और मणिपुर को आतंकवाद और नागरिक अशांति के कारण "यात्रा न करें" क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। गुरुग्राम और नोएडा में काम करने वाली कंपनियों को मजबूत निकासी योजनाएं बनाए रखने की सलाह दी गई है; यात्रा बीमा पॉलिसी में राजनीतिक हिंसा को कवर करना जरूरी है। अपडेट क्यों महत्वपूर्ण है: कई ऑस्ट्रेलियाई व्यवसाय भारत में 30 या 90 दिन के ई-बिजनेस वीजा पर प्रोजेक्ट टीमों को भेजते हैं। ई-एराइवल विंडो चूकने से कड़े तैनाती कार्यक्रम प्रभावित होते हैं और महंगे टिकट बदलाव हो सकते हैं। यात्रा प्रबंधकों को ई-एराइवल कार्य को ऑनलाइन बुकिंग टूल में शामिल करना चाहिए और उड़ान से 96 घंटे पहले स्वचालित रिमाइंडर सेट करना चाहिए। DFAT का यह बुलेटिन उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भी उपयोगी है जिनके पास द्वैध नागरिक ऑस्ट्रेलियाई-भारतीय कर्मचारी हैं: भारतीय इमिग्रेशन अधिकारी नियमित रूप से जांच करते हैं कि द्वैध नागरिक सही यात्रा दस्तावेज़ (भारतीय पासपोर्ट या OCI) पर ही प्रवेश कर रहे हैं या नहीं। ऐसा न करने पर यात्रियों को "गलत पासपोर्ट" ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता है, जिससे निकास परमिट में देरी होती है।
स्रोत: Smartraveller (Government of Australia)

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