
यूएई के किसी भी प्रकार के वीजा—टूरिस्ट, विजिट, रेसिडेंस या हाल ही में रद्द किए गए रेसिडेंस परमिट—की अधिक अवधि तक रहने वाले यात्रियों को अब हर दिन के लिए AED 50 (लगभग US $13.60) का एक समान जुर्माना देना होगा। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटिजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी (ICP) ने 11 फरवरी 2026 को देश में “यूनिफाइड फाइन सिस्टम” लागू किया, जिसे 14 फरवरी को सार्वजनिक मार्गदर्शन में पुष्टि की गई। इससे पहले, जुर्माने वीजा श्रेणी और अमीरात के अनुसार भिन्न होते थे, जिससे यात्रियों और एचआर टीमों के लिए अधिक अवधि के खर्च का अनुमान लगाना मुश्किल था।
नई व्यवस्था में दुबई के पहले दिन के अतिरिक्त शुल्क और अबू धाबी तथा नॉर्दर्न अमीरात के अलग-अलग शुल्क तालिकाओं को समाप्त कर दिया गया है। ग्रेस पीरियड भी मानकीकृत किए गए हैं: टूरिस्ट और विजिट वीजा धारकों को अब कोई अतिरिक्त दिन नहीं मिलेगा, जबकि रद्द किए गए रेसिडेंस परमिट धारकों को उनके व्यावसायिक कौशल स्तर के आधार पर 30 से 180 दिनों की छूट बनी रहेगी। जुर्माने अपने आप ICP और GDRFA डेटाबेस में दर्ज हो जाते हैं और एयरपोर्ट तथा भूमि सीमाओं पर स्मार्ट-गेट इमिग्रेशन सिस्टम द्वारा सूचित किए जाते हैं।
अधिक अवधि तक रहने वाले यात्री जुर्माने का भुगतान ICP स्मार्ट सर्विसेज पोर्टल, GDRFA दुबई साइट या UAE पास मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। अधिकारी सलाह देते हैं कि प्रस्थान से कम से कम 48 घंटे पहले भुगतान कर दिया जाए ताकि एयरपोर्ट पर “तकनीकी अवरोध” से बचा जा सके। यदि अधिक अवधि 30 दिन से अधिक हो, तो दैनिक जुर्माने के अलावा लगभग AED 250-300 की लागत वाला एक्जिट परमिट भी लेना आवश्यक होगा।
वैश्विक गतिशीलता प्रबंधकों के लिए यह समान दर नियम लागत पूर्वानुमान और कर्मचारी निर्देशों को बहुत सरल बना देता है। अब असाइनमेंट लेटर और यात्रा नीतियों में पूरे देश के लिए एक ही राशि का उल्लेख किया जा सकता है, जिससे प्रशासनिक जटिलता कम होती है और कर्मचारियों के गैर-भुगतान पर ब्लैक-लिस्ट होने का खतरा घटता है। ICP का कहना है कि यह कदम खाड़ी क्षेत्र के नियोजित एकीकृत वीजा प्रणाली से पहले “पूर्वानुमान योग्य, एकीकृत” इमिग्रेशन अनुपालन बनाने की व्यापक पहल का हिस्सा है। (uaeplan.ae)
नई व्यवस्था में दुबई के पहले दिन के अतिरिक्त शुल्क और अबू धाबी तथा नॉर्दर्न अमीरात के अलग-अलग शुल्क तालिकाओं को समाप्त कर दिया गया है। ग्रेस पीरियड भी मानकीकृत किए गए हैं: टूरिस्ट और विजिट वीजा धारकों को अब कोई अतिरिक्त दिन नहीं मिलेगा, जबकि रद्द किए गए रेसिडेंस परमिट धारकों को उनके व्यावसायिक कौशल स्तर के आधार पर 30 से 180 दिनों की छूट बनी रहेगी। जुर्माने अपने आप ICP और GDRFA डेटाबेस में दर्ज हो जाते हैं और एयरपोर्ट तथा भूमि सीमाओं पर स्मार्ट-गेट इमिग्रेशन सिस्टम द्वारा सूचित किए जाते हैं।
अधिक अवधि तक रहने वाले यात्री जुर्माने का भुगतान ICP स्मार्ट सर्विसेज पोर्टल, GDRFA दुबई साइट या UAE पास मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। अधिकारी सलाह देते हैं कि प्रस्थान से कम से कम 48 घंटे पहले भुगतान कर दिया जाए ताकि एयरपोर्ट पर “तकनीकी अवरोध” से बचा जा सके। यदि अधिक अवधि 30 दिन से अधिक हो, तो दैनिक जुर्माने के अलावा लगभग AED 250-300 की लागत वाला एक्जिट परमिट भी लेना आवश्यक होगा।
वैश्विक गतिशीलता प्रबंधकों के लिए यह समान दर नियम लागत पूर्वानुमान और कर्मचारी निर्देशों को बहुत सरल बना देता है। अब असाइनमेंट लेटर और यात्रा नीतियों में पूरे देश के लिए एक ही राशि का उल्लेख किया जा सकता है, जिससे प्रशासनिक जटिलता कम होती है और कर्मचारियों के गैर-भुगतान पर ब्लैक-लिस्ट होने का खतरा घटता है। ICP का कहना है कि यह कदम खाड़ी क्षेत्र के नियोजित एकीकृत वीजा प्रणाली से पहले “पूर्वानुमान योग्य, एकीकृत” इमिग्रेशन अनुपालन बनाने की व्यापक पहल का हिस्सा है। (uaeplan.ae)
स्रोत: UAE Plan