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यूएई ने नवजात शिशुओं के लिए पूरी तरह से डिजिटल निवास परमिट सेवा शुरू की, परिवारिक आव्रजन में नया मानक स्थापित किया।

जन॰ 11, 2026
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यूएई ने नवजात शिशुओं के लिए पूरी तरह से डिजिटल निवास परमिट सेवा शुरू की, परिवारिक आव्रजन में नया मानक स्थापित किया।
संघीय प्राधिकरण पहचान, नागरिकता, कस्टम और बंदरगाह सुरक्षा (ICP) ने 10 जनवरी को यूएई में निजी क्षेत्र या फ्री जोन में काम करने वाले माता-पिता के नवजात शिशुओं के लिए ऑनलाइन निवास परमिट सेवा शुरू करने की घोषणा की। अब माता-पिता ICP स्मार्ट ऐप या वेब पोर्टल के माध्यम से केवल AED 350 शुल्क पर दो साल का निवास स्टिकर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आव्रजन केंद्रों के बार-बार दौरे करने की जरूरत खत्म हो गई है।

आवेदक अपने UAE पास डिजिटल आईडी से लॉगिन कर आवश्यक दस्तावेज—पासपोर्ट की कॉपी, जन्म प्रमाण पत्र, एमिरेट्स आईडी, किरायानामा और स्वास्थ्य बीमा प्रमाण—अपलोड करते हैं और 48 घंटे के भीतर ई-निवास प्राप्त कर सकते हैं, अधिकारियों ने बताया। आवेदन जन्म के 120 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा जुर्माना लगेगा।

यूएई ने नवजात शिशुओं के लिए पूरी तरह से डिजिटल निवास परमिट सेवा शुरू की, परिवारिक आव्रजन में नया मानक स्थापित किया।


प्रवासी परिवारों के लिए यह सुधार एक लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक समस्या को दूर करता है, जिसमें टाइपिंग सेंटरों में कतार लगाना और दस्तावेजों को विभिन्न अमीरात स्तर के अधिकारियों के बीच भेजना शामिल था। निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य जैसे विदेशी कर्मचारियों वाले उद्योगों के एचआर प्रबंधकों को ऑनबोर्डिंग गाइडलाइन अपडेट करनी चाहिए और कर्मचारियों को 120 दिनों की समय सीमा की याद दिलानी चाहिए।

कानूनी फर्मों का कहना है कि यह कदम यूएई के डिजिटल आव्रजन जीवनचक्र की ओर व्यापक बदलाव को दर्शाता है, जहां प्रवेश वीजा से लेकर एमिरेट्स आईडी नवीनीकरण तक हर प्रक्रिया स्मार्ट चैनलों के माध्यम से पूरी की जा सकती है। यह सरकार के 2031 तक कागजी लेनदेन को 80 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य के साथ भी मेल खाता है।

व्यावहारिक सुझाव: माता-पिता सुनिश्चित करें कि नवजात का पासपोर्ट कम से कम छह महीने के लिए वैध हो और आवेदन करते समय प्रायोजक का निवास वीजा कम से कम 90 दिनों के लिए वैध हो, अन्यथा सिस्टम आवेदन अस्वीकार कर देगा।
स्रोत: Sharjah News

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