ईयू ने जर्मनी को कहा कि शेंगेन सीमा पर लंबे समय तक चलने वाले जांच को समाप्त करे।
जर्मनी 3 जून 2026 से भारतीय नागरिकों के लिए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा समाप्त करेगा।
ईयू ने रिटर्न रेगुलेशन पर राजनीतिक समझौता किया—जर्मनी ने तेज़ निर्वासन प्रक्रियाओं की तैयारी शुरू की
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जर्मनी के कुशल श्रमिक आव्रजन कानून का तीसरा चरण शुरू: चांसकार्ड और पश्चिमी बाल्कन कोटा दोगुना
1 जून 2026 को जर्मनी ने अपने कुशल श्रमिक आव्रजन अधिनियम के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण को लागू किया। मुख्य बदलावों में पॉइंट-आधारित ‘चांसेंकार्टे’ नौकरी खोज वीजा और वेस्ट बाल्कन श्रम कोटा को दोगुना कर 50,000 करना शामिल है। ये कदम जर्मन नियोक्ताओं को गैर-ईयू प्रतिभा तक तेज़ पहुंच देंगे, लेकिन सफलता का निर्धारण वाणिज्य दूतावासों और विदेशी प्राधिकरणों की प्रशासनिक क्षमता पर निर्भर करेगा।
जर्मनी ने यूरोपीय संघ के शरणार्थी सुधार को लागू किया: नए GEAS कानून लागू हो गए
दो समायोजन कानून जो जर्मन शरण और आवास कानून को यूरोपीय संघ की पुनर्निर्मित सामान्य यूरोपीय शरण प्रणाली के अनुरूप बनाते हैं, 1 जून 2026 से प्रभावी हो गए हैं। इन उपायों में 24 महीने तक के 'माध्यमिक प्रवासन केंद्र' शामिल हैं, हिरासत के आधार बढ़ाए गए हैं और हवाई अड्डे की प्रक्रियाओं को कड़ा किया गया है, जिससे गैर-ईयू यात्रियों के लिए प्रक्रिया समय बढ़ सकता है। जर्मन हब के माध्यम से कर्मचारियों को स्थानांतरित करने वाली कंपनियों को दस्तावेज़ीकरण और कनेक्शन बफर की समीक्षा करनी चाहिए।
आवास अधिनियम में संशोधन: सरकार को सुरक्षित मूल देशों की सूची बनाने का अधिकार तेजी से मिलने लगा
जर्मन आवास अधिनियम में संशोधित प्रावधान 1 जून 2026 से लागू हो गए हैं, जो संघीय सरकार को 'सुरक्षित मूल देशों' को नियमों के माध्यम से घोषित करने का अधिकार देते हैं, न कि केवल कानून के तहत। इस सुधार में हाल के कुशल प्रवासन नियम भी शामिल किए गए हैं और श्रम प्राधिकरण की सहमति के नियमों को स्पष्ट किया गया है, जिससे नियोक्ताओं और सलाहकारों को अनुपालन सामग्री को अपडेट करना आवश्यक हो गया है।