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दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद हवाई अड्डों पर DigiYatra बायोमेट्रिक ट्रांजिट अनिवार्य किया गया

जून 2, 2026
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दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद हवाई अड्डों पर DigiYatra बायोमेट्रिक ट्रांजिट अनिवार्य किया गया
1 जून 2026 से, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय यात्री अब DigiYatra—भारत की फेसियल रिकग्निशन बोर्डिंग प्रणाली—का उपयोग करके ट्रांजिट सुरक्षा से गुजरना अनिवार्य होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ‘हब-एंड-स्पोक’ पायलट के रूप में घोषित यह कदम DigiYatra के अनिवार्य होने की पहली बार शुरुआत है। नई योजना के तहत, यात्रियों को अपनी आधार-प्रमाणित सेल्फी और बोर्डिंग पास DigiYatra ऐप में उड़ान से कम से कम 48 घंटे पहले अपलोड करनी होगी। चारों हब पर पहुंचने पर, ई-गेट्स पर लगे कैमरे लाइव इमेज को DigiYatra क्लाउड में सुरक्षित एन्क्रिप्टेड टेम्पलेट से मिलाते हैं, जिससे कागजी बोर्डिंग पास को फिर से स्कैन किए बिना अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर कॉरिडोर में प्रवेश मिल जाता है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार, यह बायोमेट्रिक लेन दिल्ली के टर्मिनल 3 पर ट्रांजिट समय में 12-18 मिनट की बचत करता है। एयरलाइंस भी इस प्रक्रिया को अपडेट कर रही हैं। IndiGo, Air India और Vistara ने प्री-डिपार्चर ईमेल में अनिवार्य पंजीकरण को हाइलाइट किया है, जबकि Emirates और Lufthansa जैसे वैश्विक कैरियर्स ने ग्राउंड स्टाफ के लिए ऑपरेशनल बुलेटिन जारी किए हैं। पंजीकरण न कराने पर मैनुअल एक्सेप्शन प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें सेकेंडरी स्क्रीनिंग और कनेक्शन मिस होने का खतरा रहता है, खासकर 90 मिनट के तंग घरेलू से अंतरराष्ट्रीय कनेक्शनों के लिए। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जैसे गोपनीयता समर्थक कहते हैं कि अनिवार्य रोलआउट के लिए कोई वैधानिक डेटा सुरक्षा ढांचा नहीं है। मंत्रालय ने जवाब में कहा कि फेसियल टेम्पलेट उड़ान के 24 घंटे के भीतर हटा दिए जाते हैं और यह कार्यक्रम 2025 के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत संचालित है। इस साल के अंत तक औपचारिक ऑडिट और सर्प्राइज पेनिट्रेशन टेस्ट की व्यवस्था भी जारी की जाएगी। कॉर्पोरेट ट्रैवल मैनेजर्स के लिए सबसे जरूरी कदम है यात्रियों को इस प्रक्रिया की जानकारी देना। कंपनियों को DigiYatra पंजीकरण को प्री-ट्रिप अप्रूवल वर्कफ्लो में शामिल करना चाहिए और यात्रा नीति में स्वीकार्य मोबाइल ऐप्स की जानकारी अपडेट करनी चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनियों को ऑन-साइट पंजीकरण ड्राइव आयोजित करनी चाहिए, क्योंकि VPN प्रतिबंधित कॉर्पोरेट फोन ऐप को ब्लॉक कर सकते हैं। फिलहाल यह पायलट केवल चार हब पर लागू है, लेकिन मंत्रालय की योजना 2027 तक पूरे देश में इसे लागू करने की है, जिससे बायोमेट्रिक आईडी भारत में सभी अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे बन जाएगी।
स्रोत: Ministry of Civil Aviation / HappyFares travel bulletin

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