
ट्यूनिस में जर्मन दूतावास ने 22 जनवरी को एक जरूरी सूचना जारी की है, जिसमें यात्रियों को याद दिलाया गया है कि शॉर्ट-स्टे (टाइप C) शेंगेन वीजा के आवेदन यात्रा की नियत तारीख से कम से कम 15 कैलेंडर दिन पहले वीजा सेक्शन तक पहुंचाने अनिवार्य हैं। इस समय सीमा के भीतर प्राप्त फाइलों को यूरोपीय संघ वीजा कोड के अनुच्छेद 9 के तहत अस्वीकार्य घोषित किया जाएगा। यह घोषणा कांसुलर स्टाफ द्वारा फ्रैंकफर्ट और स्टटगार्ट में अगले महीने होने वाले व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए ट्यूनिशियाई व्यापार प्रतिनिधिमंडलों की आखिरी मिनट की बढ़ती मांग के बाद आई है।
दूतावास के अधिकारियों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि यह नियम आवेदकों की सुरक्षा के लिए है ताकि बायोमेट्रिक कैप्चर, सुरक्षा जांच और आवश्यक होने पर अन्य शेंगेन साझेदारों से परामर्श के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित किया जा सके—ये प्रक्रियाएं तत्काल यात्राओं के लिए भी छूट नहीं दी जा सकतीं। उन्होंने तीसरे पक्ष के ‘अपॉइंटमेंट ब्रोकर’ पर भरोसा न करने की चेतावनी भी दी, यह बताते हुए कि दूतावास की ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली पूरी तरह मुफ्त है। ट्यूनिशियाई अधिकारियों द्वारा हाल ही में की गई जांच में कई धोखाधड़ी वाले फेसबुक पेज पाए गए, जो “एक्सप्रेस जर्मन वीजा” के नाम पर 800 यूरो तक की फीस वसूल रहे थे।
ट्यूनिशिया और जर्मनी के बीच कर्मचारियों के आवागमन वाली कंपनियों के लिए संदेश स्पष्ट है: यात्रा कैलेंडर में 15-दिन का अंतराल जरूर रखें और उड़ान बुक करने से पहले असाइनमेंट लेटर, आवास का प्रमाण और यात्रा बीमा पूरी तरह तैयार रखें। ऐसा न करने पर यात्रा योजना विफल हो सकती है और खर्चा डूब सकता है। मोबिलिटी टीमों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मार्च की शुरुआत में पूरे उत्तर अफ्रीका के कांसुलर कार्यालयों में रमजान के कारण स्टाफिंग में बदलाव होंगे, जिससे प्रक्रिया समय और बढ़ सकता है।
दूतावास ने दोहराया कि वैध मल्टी-एंट्री शेंगेन वीजा धारक बिना अतिरिक्त कागजात के यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते पासपोर्ट की वैधता नियत वापसी तिथि से कम से कम तीन महीने आगे हो। साथ ही, उन्होंने Auswärtiges Amt के कांसुलर पोर्टल के माध्यम से सहायक दस्तावेजों को डिजिटल रूप से जमा करने की सलाह दी, जो वीजा सेक्शन के केस-मैनेजमेंट सिस्टम के साथ सिंक्रनाइज़ होता है और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद प्रक्रिया में कई दिन की बचत कर सकता है।
दूतावास के अधिकारियों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि यह नियम आवेदकों की सुरक्षा के लिए है ताकि बायोमेट्रिक कैप्चर, सुरक्षा जांच और आवश्यक होने पर अन्य शेंगेन साझेदारों से परामर्श के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित किया जा सके—ये प्रक्रियाएं तत्काल यात्राओं के लिए भी छूट नहीं दी जा सकतीं। उन्होंने तीसरे पक्ष के ‘अपॉइंटमेंट ब्रोकर’ पर भरोसा न करने की चेतावनी भी दी, यह बताते हुए कि दूतावास की ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली पूरी तरह मुफ्त है। ट्यूनिशियाई अधिकारियों द्वारा हाल ही में की गई जांच में कई धोखाधड़ी वाले फेसबुक पेज पाए गए, जो “एक्सप्रेस जर्मन वीजा” के नाम पर 800 यूरो तक की फीस वसूल रहे थे।
ट्यूनिशिया और जर्मनी के बीच कर्मचारियों के आवागमन वाली कंपनियों के लिए संदेश स्पष्ट है: यात्रा कैलेंडर में 15-दिन का अंतराल जरूर रखें और उड़ान बुक करने से पहले असाइनमेंट लेटर, आवास का प्रमाण और यात्रा बीमा पूरी तरह तैयार रखें। ऐसा न करने पर यात्रा योजना विफल हो सकती है और खर्चा डूब सकता है। मोबिलिटी टीमों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मार्च की शुरुआत में पूरे उत्तर अफ्रीका के कांसुलर कार्यालयों में रमजान के कारण स्टाफिंग में बदलाव होंगे, जिससे प्रक्रिया समय और बढ़ सकता है।
दूतावास ने दोहराया कि वैध मल्टी-एंट्री शेंगेन वीजा धारक बिना अतिरिक्त कागजात के यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते पासपोर्ट की वैधता नियत वापसी तिथि से कम से कम तीन महीने आगे हो। साथ ही, उन्होंने Auswärtiges Amt के कांसुलर पोर्टल के माध्यम से सहायक दस्तावेजों को डिजिटल रूप से जमा करने की सलाह दी, जो वीजा सेक्शन के केस-मैनेजमेंट सिस्टम के साथ सिंक्रनाइज़ होता है और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद प्रक्रिया में कई दिन की बचत कर सकता है।
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