
सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार श्रम की कमी को देखते हुए, ऑस्ट्रिया ने "रेजिडेंस परमिट – क्रॉस-बॉर्डर कम्यूटर" (Aufenthaltstitel Grenzgänger) बनाया है। 1 दिसंबर 2025 से यह परमिट उन तीसरे देशों के नागरिकों को वैध रूप से ऑस्ट्रिया के बाहर रहते हुए टायरोल, साल्ज़बर्ग, कैरिंथिया या बर्गेनलैंड जैसे जिलों में काम करने की अनुमति देगा, बिना रेड-व्हाइट-रेड कार्ड की पूरी जटिल प्रक्रिया से गुजरने के।
पात्रता के तीन मुख्य आधार हैं: (1) पड़ोसी देश में अनिश्चितकालीन दीर्घकालिक निवास अनुमति; (2) ऑस्ट्रिया के बाहर मुख्य आवास; और (3) ऑस्ट्रियाई कंपनी के साथ बाध्यकारी रोजगार अनुबंध, जो निर्दिष्ट सीमा क्षेत्र या कानूनी शहर जैसे इन्सब्रुक या विलाच में स्थित हो। सार्वजनिक रोजगार सेवा स्थानीय जिले के लिए ही श्रम-बाजार की राय जारी करेगी, जिससे प्रक्रिया का समय महीनों से हफ्तों तक घट जाएगा।
प्रारंभिक वैधता दो साल तक होगी, जिसके बाद पांच साल के नवीनीकरण संभव हैं। धारक बिना परमिट प्रकार बदले अपना मुख्य निवास ऑस्ट्रिया में स्थानांतरित नहीं कर सकते, और छात्र, पोस्टेड वर्कर तथा मौसमी कर्मचारी इस योजना से बाहर रहेंगे। नियोक्ताओं को सीमा-पार वेतन नियमों का भी पालन करना होगा: वेतन पर ऑस्ट्रिया में कर लगेगा, जबकि सामाजिक सुरक्षा योगदान आमतौर पर EU विनियमन 883/2004 के तहत मूल देश में जारी रहेगा, जिसके लिए A1 प्रमाणपत्र आवश्यक होगा।
पश्चिमी ऑस्ट्रियाई व्यवसाय—विशेषकर स्की रिसॉर्ट, निर्माण कंपनियां और अस्पताल—स्विट्जरलैंड और जर्मनी को कर्मचारियों के खोने के बाद इस कम्यूटर परमिट के लिए दबाव बना रहे थे। कागजी कार्रवाई को सरल बनाकर और परिवार पुनर्मिलन की जटिलताओं से बचकर, वियना इटली, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य से विशेषज्ञ तकनीशियन और स्वास्थ्य कर्मियों को आकर्षित करने की उम्मीद करता है।
मोबिलिटी सलाहकारों की सलाह है कि मानव संसाधन विभाग मौजूदा कम्यूटर व्यवस्थाओं का ऑडिट करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि वर्तमान में अल्पकालिक असाइनमेंट या सेवा प्रदाता वीजा पर काम कर रहे कर्मचारी नए श्रेणी में स्थानांतरित हो सकते हैं या नहीं, जिससे अनुपालन जोखिम और यात्रा से जुड़ी ओवरटाइम लागत कम हो सके।
पात्रता के तीन मुख्य आधार हैं: (1) पड़ोसी देश में अनिश्चितकालीन दीर्घकालिक निवास अनुमति; (2) ऑस्ट्रिया के बाहर मुख्य आवास; और (3) ऑस्ट्रियाई कंपनी के साथ बाध्यकारी रोजगार अनुबंध, जो निर्दिष्ट सीमा क्षेत्र या कानूनी शहर जैसे इन्सब्रुक या विलाच में स्थित हो। सार्वजनिक रोजगार सेवा स्थानीय जिले के लिए ही श्रम-बाजार की राय जारी करेगी, जिससे प्रक्रिया का समय महीनों से हफ्तों तक घट जाएगा।
प्रारंभिक वैधता दो साल तक होगी, जिसके बाद पांच साल के नवीनीकरण संभव हैं। धारक बिना परमिट प्रकार बदले अपना मुख्य निवास ऑस्ट्रिया में स्थानांतरित नहीं कर सकते, और छात्र, पोस्टेड वर्कर तथा मौसमी कर्मचारी इस योजना से बाहर रहेंगे। नियोक्ताओं को सीमा-पार वेतन नियमों का भी पालन करना होगा: वेतन पर ऑस्ट्रिया में कर लगेगा, जबकि सामाजिक सुरक्षा योगदान आमतौर पर EU विनियमन 883/2004 के तहत मूल देश में जारी रहेगा, जिसके लिए A1 प्रमाणपत्र आवश्यक होगा।
पश्चिमी ऑस्ट्रियाई व्यवसाय—विशेषकर स्की रिसॉर्ट, निर्माण कंपनियां और अस्पताल—स्विट्जरलैंड और जर्मनी को कर्मचारियों के खोने के बाद इस कम्यूटर परमिट के लिए दबाव बना रहे थे। कागजी कार्रवाई को सरल बनाकर और परिवार पुनर्मिलन की जटिलताओं से बचकर, वियना इटली, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य से विशेषज्ञ तकनीशियन और स्वास्थ्य कर्मियों को आकर्षित करने की उम्मीद करता है।
मोबिलिटी सलाहकारों की सलाह है कि मानव संसाधन विभाग मौजूदा कम्यूटर व्यवस्थाओं का ऑडिट करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि वर्तमान में अल्पकालिक असाइनमेंट या सेवा प्रदाता वीजा पर काम कर रहे कर्मचारी नए श्रेणी में स्थानांतरित हो सकते हैं या नहीं, जिससे अनुपालन जोखिम और यात्रा से जुड़ी ओवरटाइम लागत कम हो सके।
स्रोत: VisaHQ