
हांगकांग के इमिग्रेशन विभाग (ImmD) ने अवैध रोजगार के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। 29 मई 2026 को घोषणा की गई कि 22 से 28 मई के बीच "ट्वाइलाइट", "कॉन्ट्रिब्यूट" और "चैंपियन" नामक क्षेत्रव्यापी अभियानों के दौरान 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने रेस्तरां, नवीनीकरण स्थलों और शॉपिंग मॉलों का निरीक्षण किया, जिसमें 22 संदिग्ध अवैध कामगार—मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशियाई नागरिक—और पांच स्थानीय नियोक्ताओं को हिरासत में लिया गया। ये गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब स्थानीय निवासियों के लिए कम-कुशल नौकरियों की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, जबकि SAR उच्च स्तरीय विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित कर रहा है। ImmD के प्रवक्ता ने दोहराया कि बिना काम करने के अधिकार के किसी को रोजगार देने पर अधिकतम HK$500,000 जुर्माना और 10 साल की जेल हो सकती है—2024 में कई उच्च-प्रोफ़ाइल शोषण मामलों के बाद दंड दोगुना कर दिया गया। निदेशक और प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसा कि उच्च न्यायालय के दिशानिर्देश में बताया गया है कि गंभीर उल्लंघनों के लिए कैद की सजा अनिवार्य है। फिट-आउट प्रोजेक्ट्स या पीक-सीजन F&B संचालन चलाने वाली कंपनियों के लिए संदेश स्पष्ट है: उप-ठेकेदारों की जांच कड़ाई से करें, कर्मचारियों के वीज़ा की प्रतियां रखें और यात्रा दस्तावेजों की प्रामाणिकता सत्यापित करें। इमिग्रेशन अधिकारी अब नियमित रूप से ऑन-साइट 'प्रारंभिक संवेदनशीलता जांच' करते हैं ताकि तस्करी या जबरन श्रम के संकेत पहचाने जा सकें, और जहां लाल झंडे दिखें, वहां पूर्ण साक्षात्कार बढ़ा दिया जाता है। पीड़ितों को चिकित्सा देखभाल और आश्रय प्रदान किए जाते हैं, लेकिन जो व्यवसाय इसमें शामिल पाए जाते हैं, उन्हें ब्रांड की छवि को नुकसान और संबंधित लाइसेंस निलंबन का सामना करना पड़ सकता है। यह कड़ी कार्रवाई हांगकांग में जारी मानवशक्ति की कमी के बीच हो रही है—आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि सेवा और निर्माण क्षेत्रों में 1,80,000 पद खाली हैं—जो आधिकारिक योजनाओं के माध्यम से विदेशी कामगारों को आकर्षित करने और अनियमित भर्ती को रोकने के बीच नाजुक संतुलन को दर्शाता है। HR प्रबंधकों को सप्लीमेंट्री लेबर स्कीम की फास्ट-ट्रैक प्रावधानों से परिचित होना चाहिए और बिना जांच-पड़ताल वाले लेबर ब्रोकरों से बचना चाहिए। संदिग्ध गतिविधि की गुमनाम रिपोर्टिंग ImmD के 24 घंटे उपलब्ध हॉटलाइन (185 185) या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है।