
26 जनवरी को कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी ने कस्टम नोटिस 26-02 जारी किया, जिसमें 2025 में लगाए गए कुछ स्टील उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त कर की छूट कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसका विवरण दिया गया है। यह निर्देश मुख्य रूप से ट्रेड कंप्लायंस टीमों के लिए है, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव कॉर्पोरेट मोबिलिटी और प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स पर भी पड़ता है, जो ड्यूटी-पेड अस्थायी आयातों पर निर्भर करते हैं।
नोटिस में उन वस्तुओं के लिए प्रक्रियाएं बताई गई हैं जो 1 अगस्त 2025 या उससे पहले "कनाडा के लिए ट्रांजिट में" थीं और जो स्टील वर्ग रिमिशन ऑर्डर शेड्यूल में सूचीबद्ध हैं। आयातकों को CBSA असेसमेंट और रेवेन्यू मैनेजमेंट (CARM) पोर्टल में कमर्शियल अकाउंटिंग डिक्लेरेशन पर विशेष प्राधिकरण कोड (25-0976A या 25-0976B) अंकित करना होगा और बिल ऑफ लैडिंग या कार्गो-कंट्रोल दस्तावेज जैसे प्रमाण संजोकर रखने होंगे। दावा आयात के दो वर्षों के भीतर दायर करना आवश्यक है।
मोबिलिटी पेशेवरों के लिए क्यों महत्वपूर्ण: बड़े कॉर्पोरेट मूव्स में अक्सर बड़े उपकरण, मॉड्यूलर ऑफिस यूनिट्स या प्रदर्शनी सामग्री शामिल होती है, जो प्रभावित टैरिफ लाइनों के अंतर्गत आ सकती हैं। सही रिमिशन कोड न लगाने से प्रोजेक्ट लागत बढ़ सकती है या पुनः निर्यात कार्यक्रम जटिल हो सकते हैं। मोबिलिटी टैक्स सलाहकार यह भी बताते हैं कि गलत तरीके से भुगतान किए गए अतिरिक्त कर की वापसी आसान नहीं है—कंपनियों को CARM के माध्यम से स्वयं संशोधन शुरू करना होगा, अन्यथा नकदी प्रवाह पर असर पड़ सकता है।
CBSA नोटिस दोहराता है कि पूर्ण ड्यूटी और GST छूट वाले अस्थायी आयातों को BSF865 टेम्पररी एडमिशन परमिट या A.T.A. कार्नेट पर दस्तावेजीकृत किया जाना चाहिए, जबकि आंशिक छूट वाले आयातों को CARM में दर्ज करना आवश्यक है। स्टील अतिरिक्त कर लागू होने के बाद पूंजी परियोजना के लिए योजना बना रही कंपनियों को विक्रेता अनुबंधों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि रिमिशन पात्रता क्लॉज शामिल हों।
हालांकि यह कदम वस्तुओं को लक्षित करता है, न कि लोगों को, यह व्यापक "बॉर्डर प्लान" आधुनिकीकरण एजेंडा का हिस्सा है, जिसमें एडवांस डिक्लेरेशन और फेसियल-वेरिफिकेशन ई-गेट्स जैसे यात्री-केंद्रित पहल भी शामिल हैं। जब कनाडा अपने लंबे समय से प्रतीक्षित ‘फ्री-फ्लो ट्रांजिट’ मॉडल को हवाई यात्रियों के लिए लागू करेगा, तो विशेषज्ञों को इसी तरह के विस्तृत निर्देश मिलने की उम्मीद करनी चाहिए।
नोटिस में उन वस्तुओं के लिए प्रक्रियाएं बताई गई हैं जो 1 अगस्त 2025 या उससे पहले "कनाडा के लिए ट्रांजिट में" थीं और जो स्टील वर्ग रिमिशन ऑर्डर शेड्यूल में सूचीबद्ध हैं। आयातकों को CBSA असेसमेंट और रेवेन्यू मैनेजमेंट (CARM) पोर्टल में कमर्शियल अकाउंटिंग डिक्लेरेशन पर विशेष प्राधिकरण कोड (25-0976A या 25-0976B) अंकित करना होगा और बिल ऑफ लैडिंग या कार्गो-कंट्रोल दस्तावेज जैसे प्रमाण संजोकर रखने होंगे। दावा आयात के दो वर्षों के भीतर दायर करना आवश्यक है।
मोबिलिटी पेशेवरों के लिए क्यों महत्वपूर्ण: बड़े कॉर्पोरेट मूव्स में अक्सर बड़े उपकरण, मॉड्यूलर ऑफिस यूनिट्स या प्रदर्शनी सामग्री शामिल होती है, जो प्रभावित टैरिफ लाइनों के अंतर्गत आ सकती हैं। सही रिमिशन कोड न लगाने से प्रोजेक्ट लागत बढ़ सकती है या पुनः निर्यात कार्यक्रम जटिल हो सकते हैं। मोबिलिटी टैक्स सलाहकार यह भी बताते हैं कि गलत तरीके से भुगतान किए गए अतिरिक्त कर की वापसी आसान नहीं है—कंपनियों को CARM के माध्यम से स्वयं संशोधन शुरू करना होगा, अन्यथा नकदी प्रवाह पर असर पड़ सकता है।
CBSA नोटिस दोहराता है कि पूर्ण ड्यूटी और GST छूट वाले अस्थायी आयातों को BSF865 टेम्पररी एडमिशन परमिट या A.T.A. कार्नेट पर दस्तावेजीकृत किया जाना चाहिए, जबकि आंशिक छूट वाले आयातों को CARM में दर्ज करना आवश्यक है। स्टील अतिरिक्त कर लागू होने के बाद पूंजी परियोजना के लिए योजना बना रही कंपनियों को विक्रेता अनुबंधों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि रिमिशन पात्रता क्लॉज शामिल हों।
हालांकि यह कदम वस्तुओं को लक्षित करता है, न कि लोगों को, यह व्यापक "बॉर्डर प्लान" आधुनिकीकरण एजेंडा का हिस्सा है, जिसमें एडवांस डिक्लेरेशन और फेसियल-वेरिफिकेशन ई-गेट्स जैसे यात्री-केंद्रित पहल भी शामिल हैं। जब कनाडा अपने लंबे समय से प्रतीक्षित ‘फ्री-फ्लो ट्रांजिट’ मॉडल को हवाई यात्रियों के लिए लागू करेगा, तो विशेषज्ञों को इसी तरह के विस्तृत निर्देश मिलने की उम्मीद करनी चाहिए।