
सिड्ल्स जिला श्रम कार्यालय द्वारा 31 मार्च को जारी एक सूचना में देशभर के नियोक्ताओं को याद दिलाया गया है कि विदेशियों को काम पर रखने के लिए नए शुल्क 1 दिसंबर 2025 से लागू हो गए हैं, लेकिन अब इन्हें डिजिटल फाइलिंग सिस्टम के तहत कड़ाई से लागू किया जा रहा है। मौसमी कार्य परमिट का शुल्क 100 PLN है, जबकि सरल नियोक्ता घोषणा पंजीकरण की लागत 400 PLN हो गई है, जो पहले 30 PLN थी। साथ ही, जॉर्जिया को अल्ट्रा-लाइट ‘नियोक्ता घोषणा’ मार्ग से हटा दिया गया है। अब केवल आर्मेनिया, बेलारूस, मोल्दोवा और यूक्रेन के नागरिक ही इस तेज़-तर्रार, छह महीने की योजना के तहत काम पर रखे जा सकते हैं; बाकी सभी के लिए पूर्ण कार्य परमिट या आगामी CUKR निवास मार्ग आवश्यक होगा। ये बदलाव 20 मार्च 2025 के पोलैंड के विदेशी कामगारों को काम सौंपने की शर्तों पर अधिनियम पर आधारित हैं, जो कागजी फाइलिंग को बंद कर praca.gov.pl ई-प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। जो कंपनियां अभी भी हार्ड कॉपी फॉर्म जमा करती हैं, उन्हें अस्वीकृति या प्रक्रिया में देरी का सामना करना पड़ सकता है। नियोक्ताओं को किसी भी नौकरी विवरण में बदलाव के चार दिनों के भीतर घोषणाओं को अपडेट करना अनिवार्य है, अन्यथा काम अवैध माना जा सकता है—यह मुद्दा हाल के श्रम निरीक्षण के दौरान ऑडिटरों द्वारा उठाया गया है। वैश्विक गतिशीलता टीमों के लिए मुख्य बात लागत और अनुपालन है। विशेष रूप से कृषि, आतिथ्य और गोदाम क्षेत्रों में मौसमी कर्मचारियों के लिए बजट बनाते समय उच्च प्रारंभिक शुल्क को ध्यान में रखना होगा, जबकि स्थानांतरण सलाहकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जॉर्जियाई कर्मचारी सामान्य परमिट के लिए आवेदन करें। कंपनियों को HR कार्यप्रवाह में डिजिटल हस्ताक्षर उपकरण भी शामिल करने चाहिए ताकि जनवरी 2027 से देशव्यापी अनिवार्य ई-प्रस्तुति नियम का पालन किया जा सके।