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पोलिश निवास आवेदन के लिए पासपोर्ट स्टाम्प की जगह ऑनलाइन सर्टिफिकेट होगा

अक्तू॰ 30, 2026
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पोलिश निवास आवेदन के लिए पासपोर्ट स्टाम्प की जगह ऑनलाइन सर्टिफिकेट होगा
पोलैंड में अस्थायी निवास परमिट के लिए आवेदन करने वाले विदेशी नागरिक अब अपने पासपोर्ट में आयताकार इमिग्रेशन स्टाम्प नहीं पाते हैं। 27 अप्रैल 2026 से, सभी मानक आवेदन सरकार के Moduł Obsługi Spraw (MOS) ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ही किए जाने हैं। जब एक वोइवोडशिप अधिकारी प्रारंभिक पूर्णता जांच कर लेता है, तो आवेदक एक स्वचालित रूप से जनरेट किया गया PDF डाउनलोड कर सकता है जो आवेदन समय पर जमा होने की पुष्टि करता है। यह दस्तावेज़ डिजिटल रूप से सील किया गया होता है और इसमें एक QR कोड होता है जिसे सीमा सुरक्षा अधिकारी स्कैन कर सकते हैं। यह बदलाव विदेशी अधिनियम (Dz.U. 2025 आइटम 1794) के अनुच्छेद 108 में संशोधन और आंतरिक मंत्रालय के एक नियम के कारण आया है, जो इस वसंत में लागू हुआ। यह प्रमाणपत्र पुराने स्टाम्प के समान कानूनी प्रभाव रखता है: आवेदक का प्रवास आवेदन जमा करने की तारीख से वैध माना जाता है जब तक कि निवास निर्णय अंतिम न हो जाए। हालांकि, यह स्वयं काम करने या शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश-निकास का अधिकार प्रदान नहीं करता—ये शर्तें आवेदक की पूर्व स्थिति या किसी अन्य सदस्य राज्य से वैध वीज़ा या निवास कार्ड पर निर्भर करती हैं। कॉर्पोरेट मोबिलिटी प्रबंधकों को अपनी अनुपालन जांच सूची अपडेट करनी होगी। एचआर कर्मचारी अब विस्तार के प्रमाण के रूप में स्टाम्प वाले पासपोर्ट की मांग नहीं कर सकते; उन्हें MOS की स्वीकृति और डाउनलोड करने योग्य प्रमाणपत्र मांगना चाहिए। जो संगठन तृतीय-देश के नागरिकों पर परियोजना कार्य के लिए निर्भर हैं, उन्हें कर्मचारियों को चेतावनी देनी चाहिए कि पेंडिंग परमिट अवधि के दौरान अंतरराष्ट्रीय यात्रा पुनः प्रवेश को खतरे में डाल सकती है यदि कर्मचारी के पास वापसी अधिकार देने वाली कोई अन्य स्थिति नहीं है। सर्वोत्तम अभ्यास यह है कि किसी भी यात्रा की बुकिंग से पहले संबंधित वोइवोडशिप कार्यालय से लिखित पुष्टि प्राप्त की जाए। डिजिटलाइजेशन के कारण संचालन में भी बदलाव आए हैं। निवास परमिट आवेदन के लिए अब विदेशी नागरिक को पोलैंड के ट्रस्टेड-प्रोफाइल सिस्टम या योग्य ई-हस्ताक्षर के माध्यम से प्रमाणीकरण करना होगा। जो नियोक्ता संलग्नक पर सह-हस्ताक्षर करना आवश्यक है, उन्हें 30 दिनों के लिए मान्य एक बार लिंक प्राप्त होता है; देर से हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को रोकता है। चूंकि MOS वर्तमान में पहले से जमा फाइल में संशोधन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, आवेदकों को "सेंड" दबाने से पहले हर डेटा बिंदु की जांच करनी होगी और किसी भी बाद के परिवर्तन (जैसे नया पता या नया नियोक्ता) को कागजी या आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक मेलबॉक्स के माध्यम से सूचित करना होगा। अंत में, यह सुधार एक राजनीतिक संदेश भी देता है। सरकार पर अभी भी 60-दिन के वैधानिक लक्ष्य से अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया को कम करने का दबाव है। मैनुअल पासपोर्ट स्टाम्पिंग को खत्म कर और डेटा संग्रह को केंद्रीकृत कर, आंतरिक मंत्रालय उम्मीद करता है कि कर्मचारी अधिक समय सार्थक समीक्षा पर केंद्रित कर सकेंगे। यह बदलाव तेज निर्णयों में तब्दील होगा या नहीं, यह देखना बाकी है, लेकिन यह कदम पोलैंड को उन अन्य यूरोपीय संघ के देशों के अनुरूप लाता है जिन्होंने पहले ही भौतिक फाइलिंग दस्तावेजों को खत्म कर मशीन-पठनीय पुष्टि दस्तावेज अपनाए हैं।
स्रोत: TRC-Ranking.pl

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